🔴 ओडिशा के कालाहांडी में IAS प्रोबेशनर की कार पर बीकन और नेमप्लेट लगाने का मामला, जांच शुरू | Odisha IAS News 2025
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IAS Probationer Kalahandi |
📅 अपडेट: 19 जून 2025
🖊️ रिपोर्ट: Prime Samya
📍 स्थान: कालाहांडी, ओडिशा
🚨 IAS अधिकारी विवादों में: प्राइवेट गाड़ी पर बीकन और नेमप्लेट, नियमों की अनदेखी
ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक IAS प्रोबेशनर पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पर अंबर बीकन (पीली बत्ती) और "IAS Probationer Kalahandi" लिखी नेमप्लेट लगाई, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट और AIS (Conduct) Rules, 1968 का उल्लंघन है।
यह मामला अब सरकारी स्तर पर जांच के घेरे में है और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
📝 ओडिशा प्रशासन विभाग ने दिए जांच के आदेश
ओडिशा सामान्य प्रशासन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कालाहांडी जिलाधिकारी (Collector) को निर्देश दिया है कि वे इस घटना की विस्तृत जांच करें।
जांच के मुख्य बिंदु:
क्या इस बीकन और नेमप्लेट के लिए कोई सरकारी अनुमति थी?
क्या यह उल्लंघन AIS Conduct Rules 1968 और IAS Probation Rules 1954 के अंतर्गत आता है?
इस कार्रवाई के पीछे कौन जिम्मेदार है?
📱 सोशल मीडिया पर वायरल, जनता में नाराजगी
यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, और लोगों ने इसे 2024 में महाराष्ट्र की IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के मामले से जोड़ा, जिन्होंने निजी Audi गाड़ी पर सरकारी नेमप्लेट और बीकन का दुरुपयोग किया था।
👉 कालाहांडी जैसे विकासशील जिले में ऐसी घटना ने जनता की भावनाओं को आहत किया है और इसे अहंकार और सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
⚖️ कानून क्या कहता है?
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार:
केवल सरकारी गाड़ियों पर ही अधिकृत बीकन का उपयोग किया जा सकता है।
प्राइवेट वाहन पर ऐसा करना अवैध है।
AIS नियमों के अनुसार, ऐसी हरकत पर कड़ी कार्रवाई या प्रोबेशन रद्द तक हो सकता है।
👤 अधिकारी की पहचान अब तक गुप्त
सरकार ने अब तक प्रोबेशनर का नाम उजागर नहीं किया है और न ही किसी डिसिप्लिनरी एक्शन की औपचारिक घोषणा की गई है।
🔚 निष्कर्ष
यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि भारत के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी नैतिक आचरण और विनम्रता का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से प्रोबेशन के दौरान। अब सबकी निगाहें इस जांच के नतीजे पर टिकी हैं।